August 5, 2026

बिग ब्रेकिंग –अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट से आया बड़ा अपडेट।

उत्तराखंड। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन संबंधित विभाग को दें और विभाग उन पर सुनवाई कर फैसला करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।

पूर्व में कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी डीएम एवं वनाधिकारियों को आदेश दिए थे कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, राजस्व की भूमि तथा वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले की और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट जमा करें।

नोटिस मिलने के बाद कई लोग पहुंचे हैं हाईकोर्ट राज्य में अतिक्रमण हटाने को चल रहा है अभियान

शपथ पत्र के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें। इस आदेश पर प्रशासन ने पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए। अतिक्रमणकारियों ने अपनी याचिकाओं में कहा कि वह कई वर्षों से काबिज हैं।

अधिकांश के पास संबंधित भूमि पर निर्माण के वैध कागजात भी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस आदेश की आड़ में उनके मकान एवं दुकान हटाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

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