भर्ती परीक्षा घपले में आरोपी हाकम सिंह रावत समेत तीन लोगों को एक मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसके लिए तीनों आरोपियों को अपने खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में जमानत लेनी होगी।
एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि हाकम सिंह रावत, बिपिन बिहारी और शशिकांत सिंह की तरफ से यूकेएसएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में घपले के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामलों में जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर समेत तीन मामलों में हाकम की रिमांड ली गई, जिनमें से अभी दो मामलों में वह जमानत ले पाया है। बाकी दो जमानत नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह बिपिन बिहारी और शशिकांत सिंह भी सभी मामलों में जमानत नहीं ले सके हैं। इसलिए एक केस में जमानत मिलने पर भी वह जेल से नहीं छूट पाएंगे। जेल से बाहर आने के लिए सभी मुकदमों में जमानत लेनी होगी। उन्होंने बताया कि आरोपी सभी केसों में जमानत न हासिल कर सकें, इसके लिए एसटीएफ पूरे प्रयास कर रही है।