बिग ब्रेकिंग-आज से सभी निजी औऱ कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम हो गया लागू।

by | Oct 1, 2021 | चमोली | 0 comments

उत्तराखण्ड। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है। जी हाँ। आपको बता दें कि अब कमर्शियल वाहन जहाँ 15 साल के होने पर कबाड़ घोषित हो जाएंगे वहीं निजी वाहन भी 20 वर्ष पूरा होने पर कबाड़ घोषित हो जाएंगे।

1. व्हीकल स्क्रैप से आम आदमी को ये फायदा-: सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलियंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) नाम दिया है. अगर किसी की गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसे देशभर में बनने वाले 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी को जमा कराना होगा. पुरानी गाड़ी देने के बदले उसे एक ‘डिपॉजिट सर्टिफिकेट’ मिलेगा जो नई गाड़ी खरीदने पर कई तरह के बेनेफिट देगा. साथ ही उसे पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस के 4 से 6 प्रतिशत के बराबर होगी.

2. ‘डिपॉजिट सर्टिफिकेट’ के क्या फायदे पुराने व्हीकल को कबाड़ में देने पर आपको जो ‘डिपॉजिटसर्टिफिकेट’ मिलेगा. ऑटो कंपनियां उसके बदले आपको नई गाड़ी खरीदते समय एक्स-शोरूम प्राइस के 5% तक का डिस्काउंट देंगी. इसके अलावा नए व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फीस शून्य हो जाएगी. वहीं राज्य सरकारें ग्राहकों को प्राइवेट व्हीकल के लिए 25% और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15%तक रोड टैक्स रिबेट दे सकती हैं.