उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी तक सरकार व राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नही किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नही की जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 नवम्बर की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है परन्तु सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नही की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय।
जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन अभी दो माह से कम का समय बचा परन्तु सरकार ने चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम घोषित तक नही किया है। याचिका में कोर्ट से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जायँ की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें।