चमोली। लंगासू कस्बे में विदेशी मदिरा की दुकान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को सीनियर सिविल जज चमोली सचिन कुमार की अदालत ने नोटिस भेजा है। साथ ही विदेशी मदिरा की दुकान से 100 मीटर की परिधि के भीतर धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
अदालत की तरफ से प्रतिवादियों को 15 सितंबर तक अदालत में अपना पक्ष रखने का समय भी दिया हैं।
दरअसल नई आबकारी नीति के तहत चमोली में नंदप्रयाग के अनुज्ञापी हीरा सिंह के नाम विदेशी मदिरा की उपदुकान लंगासू में आवंटित हुई थी। 23 अगस्त को आवंटन पत्र मिलने के पश्चात लंगासू उपदुकान का संचालन शुरू भी कर दिया था।
आरोप है कि देर रात बड़ी संख्या में महिलाओं और कुछ स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान खुलने का विरोध करते हुए दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद से लंगासू में लगातार महिलाओं की ओर से दुकान का विरोध किया जा रहा है।
मौके पर आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन महिलाएं शराब की दुकान अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को लेकर दुकान के आगे ही धरने पर बैठ गई थी। महिलाओं के धरना-प्रदर्शन से प्रतिदिन हजारों रुपये के नुकसान से परेशान होकर दुकान स्वामी हीरा सिंह ने सिविल कोर्ट गोपेश्वर में न्याय की गुहार लगाई, जिसमें दुकान स्वामी ने धरना-प्रदर्शन से प्रतिदिन 70,000 रुपये और 21 लाख रुपये अतिरिक्त अधिभार के नुकसान होने की बात कही थी।
दुकान स्वामी के अधिवक्ता मनवर सजवाण के दावे पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विदेशी मदिरा की उपदुकान लंगासू की 100 मीटर की परिधि में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने के साथ ही दुकान के वैध संचालन में हस्तक्षेप न करने के आदेश भी जारी किए।
अधिवक्ता मनवर सजवाण ने बताया कि अदालत की अनदेखी के आदेश पर अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।